Shishu Hit Labh Yojana शिशु हित लाभ योजना

Shishu Hit Labh Yojana शिशु हित लाभ योजना

Shishu Hit Labh Yojana: दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार शिशु हित लाभ योजना के अंतर्गत बेटे के जन्म पर ₹20000 तथा बेटी के जन्म पर ₹24000 बच्चे के माता-पिता को प्रदान करती है।

अगर आपके घर में एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ है तो आप शिशु हित लाभ योजना का फायदा उठा सकते हैं। यह योजना केबल दो बच्चों के जन्म तक ही सीमित है।

Shishu Hit Labh Yojana की पूरी जानकारी

सरकार द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार अगर आप शिशु हित लाभ योजना का पंजीकरण कराते हैं तो आपको बेटी के जन्म पर दो किस्तों में ₹24000 दिए जाएंगे। यदि आपके घर में बेटे का जन्म हुआ है तो आपको सरकार द्वारा दो किस्तों में ₹20000 दिए जाएंगे।

पहली किस्त में आधी धनराशि दी जाती है जो कि जन्म के 1 साल के अंदर मिल जाती है इसके बाद दूसरी किस्त लेने के लिए हमें बच्चे के जीवित होने का प्रमाण देना पड़ता है और हमें दूसरी किस्त भी मिल जाती है।

कितने समय तक करवा सकते हैं पंजीकरण

शिशु हित लाभ योजना का लाभ लेने के लिए आपको बच्चे के जन्म से 6 महीने के अंदर यह पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है। अगर आप पंजीकरण में देरी करते हैं तो आपकी लाभ राशि से प्रतिमाह के हिसाब से ₹1000 काट लिए जाएंगे।

Shishu Hit Labh Yojana
Shishu Hit Labh Yojana

पंजीकरण करवाने की अधिकतम समय सीमा जन्म से 1 वर्ष के भीतर की है जन्म से 1 वर्ष के बाद शिशु हित लाभ योजना के लिए कोई भी फॉर्म या पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

शिशु हित लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

अगर आप भी शिशु हित लाभ योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने बच्चे के जन्म के बाद निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स तैयार करवाने होंगे:

  • श्रमिक का पंजीकरण
  • श्रमिक का आधार कार्ड का फोटो
  • श्रमिक का फोटो
  • श्रमिक के बैंक की पासबुक
  • श्रमिक के परिवार की नकल
  • टीकाकरण की बुक
  • ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • बच्चे की मां का आधार कार्ड
  • बच्चे की मां का बच्चे को गोद में लेकर फोटो

पंजीकरण कैसे करवाएं

शिशु हित लाभ योजना पंजीकरण करवाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या ब्लॉक ऑफिस से पंजीकरण फॉर्म लेना होगा।

पंजीकरण फॉर्म भरकर उसके साथ सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स लगा दीजिए।

अब आप इस फॉर्म को तीन स्थानों पर जमा करवा सकते हैं जो कि निम्न प्रकार है:

  • ब्लॉक ऑफिस
  • श्रम कार्यालय
  • अपनी तहसील में तहसीलदार के ऑफिस में

आप अपने पंजीकरण फॉर्म को ऊपर दिए गए किसी भी ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। जब आप अपने शिशु हित लाभ योजना के पंजीकरण फॉर्म को जमा करेंगे तो संबंधित अधिकारी आपको एक रिसीविंग कॉपी देगा।

इससे आपको यह बात सुनिश्चित हो जाएगी कि आपका शिशु हित लाभ योजना पंजीकरण फॉर्म जमा हो गया है और आपको इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा।

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